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आरबीआई (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने पर दो बड़े बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना

RBI Imposes Heavy Fine on Two Big Banks for Violating Rules

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया दिया है। यह कार्रवाई दिशा-निर्देशों की अवहेलना के चलते की गई है। यह जुर्माना केंद्रीय बैंक ने देश के दो बड़े बैंको कोटक महिन्द्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) पर लगाया है। कोटक महिन्द्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये और इंडसइंड बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इंडसइंड बैंक पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी (SEBI) का कहना है कि इंडसइंड बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) मानकों का पालन नहीं किया, जिस कारण इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई का कहना है कि 29 जून, 2022 को बैंक के नियमों का उल्लंघन किया गया और ग्राहक सुरक्षा दिशा-निर्देशों की भी अवहेलना की गई, इसी कारण कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अतिरिक्त आरबीआई (RBI) ने चार और सहकारी क्षेत्र के बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन सहकारी बैंकों – पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक का कहना है कि जुर्माना लगाने का निर्णय नियामक अनुपालन में चूक पर आधारित है और यह बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाता है।

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